सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार (आरटीआई) भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने और पहले की स्वतंत्रता सूचना अधिनियम, 2002 की जगह प्रदान करता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, भारत के किसी भी नागरिक एक “सार्वजनिक प्राधिकरण” (सरकार का एक निकाय या “राज्य के साधन”) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है जो कि शीघ्रता से या तीस दिनों के भीतर उत्तर देने के लिए आवश्यक है। इस अधिनियम के लिए प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है और जानकारी के कुछ निश्चित श्रेणियों के लिए ताकि लोगों को औपचारिक रूप से जानकारी के अनुरोध के लिए न्यूनतम सहारा चाहिए।
आरटीआई फ़ाइल के लिए यहां क्लिक करें